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हरियाणा में अब फैमिली आईडी की खामियों को दूर करेगी सरकार, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

अगर आप भी हरियाणा के रहने वाले हैं और परिवार पहचान पत्र की कमी से आपको परेशानी हो रही है तो आपके लिए काम की खबर है। अब हरियाणा सरकार फैमिली आईडी में सभी खामियों को दूर करने वाली है। इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं।

हरियाणा में अब फैमिली आईडी को लेकर अब प्रदेश वासियों को कोई परेशानी नहीं होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत सुधारात्मक कदम उठा ताकि किसी भी नगारिक को परिवार पहचान पत्र की कमी की वजह से जरूरी या मौलिक सेवाओं से वंचित न किया जाए।

हाईकोर्ट ने यह आदेश सरकार द्वारा दायर विस्तृत जवाब पर विचार करने के बाद दिए, जिसमें सरकार ने स्पष्ट किया कि परिवार पहचान पत्र अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक प्रक्रिया है।

हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने इस मामले में 29 जनवरी तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। जस्टिस महावीर सिंधु ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि “यह स्पष्ट है कि मौलिक सेवाओं, जो किसी व्यक्ति या समुदाय के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं, जैसे पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, बिजली, स्वच्छता, पुलिस और अग्निशमन जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए फैमिली आईडी को अनिवार्य माना जा रहा है लेकिन यह स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस स्थिति में सरकार द्वारा सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी भी नागरिक को परिवार पहचान पत्र की कमी में जरूरी सेवाओं से वंचित न किया जाए।”

 

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